Wednesday, May 1, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चंदौलीः डीएम ने बड़ी कार्यवाई, इस गांव के ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित करने के साथ ही मुकदमा पंजीकृत कराने का दिया आदेश…..चकिया के भी इस गांव के सचिव को किया…….फर्जी मुहर व हस्ताक्षर….कुल तीन सचिव हुए निलंबित करने का……दो एडीओ पंचायत को प्रतिकुल प्रविष्टि

 

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

चंदौली। विकासखंड चंदौली के ग्राम पंचायत भीखारीपुर के ग्राम विकास अधिकारी राजेश्वर पाल द्वारा ग्राम प्रधान कृष्णावती देवी के फर्जी हस्ताक्षर/मुहर कर कूटरचित प्रस्ताव तैयार कर जिला स्तरीय कमेटी को भेजा गया। इसके लिए ग्राम विकास अधिकारी राजेश्वर पाल के निलंबन व इनके खिलाफ एफआई आर दर्ज करने की कार्यवाही की संस्तुति की गई। ग्राम प्रधान को पुनः बैठक कराकर पात्र अभ्यर्थी का चयन करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

चकिया विकास खंड के भीषमपुर गांव के सचिव, ग्राम पंचायत अधिकारी भीषमपुर के द्वारा शासनादेशानुसार कोविड.19 के मृतक आश्रित रवि मौर्या का प्रस्ताव चयन हेतु नहीं भेजा गया। इनको तत्काल निलंबित करने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए। साथ ही एडीओ पंचायत को प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए गए। विकासखंड बरहनी के ग्राम पंचायत जमुड़ा एवं कन्दवा में प्रधान का पद अनुसूचित जाति था। शासनादेशानुसार पंचायत सहायक का पद भी अनुसचित जाति का होगा। ग्राम विकास अधिकारी जगदीश केसरी द्वारा सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई गई। अनुसूचित महिला अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त किया गया।

ग्राम पंचायत पोखरा में पंचायत सहायक अनारक्षित सीट थी जिसमें कोविड.19 मृतक आश्रित में पिछड़ी जाति का चयन कर दिया गया जो नियम विरुद्ध था। संबंधित ग्राम विकास अधिकारी जगदीश केसरी को अनियमित तरीके से किए गए प्रस्ताव एवं लापरवाही पूर्ण तरीके से जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने के आरोप में निलंबन हेतु जिला विकास अधिकारी को आदेशित किया गया तथा विकास खंड बरहनी के तत्कालीन एडीओ पंचायत मनोज कुमार श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए गए।

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