Friday, May 3, 2024
इलाहाबादउत्तर-प्रदेश

यह भी जानें……निकाय चुनाव में महापौर व पार्षद प्रत्याशी कितने रुपये तक खर्च कर सकेंगे…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के अलावा प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हैं। ऐसे में एक बात मन में जरूर उठती है कि महापौर पद के प्रत्‍याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा क्‍या है। पिछले बार के चुनाव में यह सीमा कितनी थी। इस बार राज्‍य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा पिछले चुनाव की तुलना में कितनी बढ़ाई है। आप इस खबर को पढ़कर इस संबंध में विस्‍तार से जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं।

अन्‍य प्रत्‍याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी राज्‍य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाईः इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी खर्च सीमा के मुताबिक महापौर के उम्मीदवार इस बार नगर निकाय चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपये थी। इसी तरह अन्य प्रत्याशियों के चुनाव खर्च को बढ़ा दिया गया है। कमोवेश जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई गई है।

महापौर 40 लाख व 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे जिन नगर निगमों में 80 से ज्यादा वार्ड हैं। वहां के महापौर प्रत्याशी 40 लाख रुपये और 80 से कम वार्ड वाले निगमों में महापौर के उम्मीदवार 35 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे।

महापौर पद के दावेदारों को नामांकन फार्म खरीदने में कितने रुपये देने होंगे, महापौर पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के दावेदारों के लिए नामांकन पत्र फार्म 1000 रुपये में और ओबीसीए एसएसी.एसटी व महिला दावेदारों के लिए 5000 रुपये निर्धारित किया गया है। जमानत राशि अनारक्षित श्रेणी के लिए 12000 रुपये, आरक्षित श्रेणी के लिए 6000 रुपये जमा करने होंगे।

पार्षद पद के प्रत्‍याशी 3 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे, नगर निगम के अनारक्षित पार्षद प्रत्याशियों के लिए 400 रुपये नामांकन फार्म के लिए व जमानत राशि 2500 रुपये निर्धारित की गई है। जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए नामांकन पत्र 200 रुपये में मिलेंगे और 1250 रुपये जमानत राशि होगी। पार्षद के प्रत्याशी तीन लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। पिछले चुनाव में यह राशि दो लाख रुपये थी।

नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद प्रत्‍याशी 9 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे रू नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के अनारक्षित श्रेणी के दावेदारों को 500 रुपये में नामांकन पत्र व 8000 रुपये जमानत राशि के तौर पर देने होंगेए जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 250 रुपये नामांकन फार्म के लिए व 4000 रुपये जमानत राशि के लिए निर्धारित की गई है। इस पद के उम्मीदवार 9 लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिका के सदस्‍य पद के प्रत्‍याशी की खर्च सीमा ढाई लाख रुपये रू नगर पालिका परिषद में अनारक्षित श्रेणी के सदस्य पद के दावेदारों को 200 रुपये में नामांकन फार्म मिलेंगे तो 2000 रुपये उनकी जमानत राशि होगी। इसी तरह आरक्षित श्रेणी के दावेदारों को 100 रुपये में नामांकन फार्म तो एक हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। इस पद के उम्मीदवार दो लाख रुपये चुनाव में खर्च पाएंगे। अनारक्षित श्रेणी के अध्यक्ष नगर पंचायत के दावेदारों को 200 रुपये में नामांकन फार्म तो 5000 रुपये जमानत राशि निर्धारित है। ये प्रत्याशी ढाई लाख रुपये चुनाव में खर्च कर सकेंगे। यहां अनारक्षित श्रेणी के सदस्य पद के लिए 100 रुपये में नामांकन फार्म मिलेंगे तो 2000 रुपये उनकी जमानत राशि है जबकि आरक्षित श्रेणी के लिए 50 रुपये में नामांकन फार्म प्राप्त किए जाएंगे तो 1000 रुपये जमानत राशि के तौर पर जमा करने होंगे।

क्‍या कहते हैं प्रयागराज के जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी, प्रयागराज के जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्‍य प्रकाश बरनवाल कहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जमानत राशि, नाम निर्देशन पत्रों की धनराशि तथा चुनाव में खर्च सीमा निर्धारण से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैैं। इसके मुताबिक ही प्रत्याशियों को चुनाव में खर्च करने होंगे।

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