Tuesday, May 7, 2024
उत्तर-प्रदेशमऊ

पांच साल की बच्‍ची संग दुष्‍कर्म का आरोपित जज से बोला, कम सजा देना, नहीं तो मेरे बच्‍चे अनाथ हो जाएंगे…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

मऊ। जिले में पाक्सो आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों ही सजा दी गई है। यहां पांच वर्ष की अवयस्क बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी रामाश्रय राजभर को पाक्सो मामले की विशेष अदालत अपर सत्र न्यायाधीश शबीह जेहरा ने गुरूवार को उसे पाक्सो के अपराध का दोषी ठहराया। वहीं आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे लेकर जेल भेज दिया।

शुक्रवार को आरोपी को जेल से तलब कर अदालत द्वारा उसे सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की तरफ से कहा गया कि वह शादी शुदा और तीन बच्चों का पिता है। उसका परिवार अनाथ हो जायेगा अतः उसे कम से कम सजा दी जाय। वहीं अभियोजन की तरफ से पैरवी करने वाले विशेष शासकीय अधिवक्ता विमल कुमार श्रीवास्तव व प्रवीण कुमार मिश्रा व रामचन्द्र चौहान तथा वादी के अधिवक्ता राजनाथ यादव ने आरोपी द्वारा अबोध बच्ची के साथ किये गये कृत्य को अक्षम्य बताते हुए कठोर दण्ड की सिफारिश की।

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