Saturday, April 27, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

नौगढ़ः न्यायालय के आदेश पर आरोपी को 4 वर्ष का कारावास, 5 हजार का अर्थदण्ड……..

अर्थदण्ड न अदा करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा

वैज्ञानिक विवेचना अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा

नौगढ़, चंदौली। समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना नौगढ़ में आरोपी द्वारा गिरोहबन्द होकर समाज विरोध क्रियाकलाप में लिप्त होना तथा इनके नक्सली संगठन द्वारा किये गये विभत्स व जघन्य अपराधों से आमजनमानस में भय व्याप्त होने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना नौगढ़ के पैरोकार हे.का. सतीश गोयल व अभियोजन की तरफ से अवधेश कुमार पाण्डेय एडीजीसी के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 21 फरवरी को न्यायालय न्यायधीश एएसजे/एफटीसी. प्रथम श्याम बाबू द्वारा आरोपी मुराली कोल पुत्र अर्जुन कोल निवासी तेन्दुआ थाना नौगढ़ को 4 वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अर्थदण्ड न अदा करने पर 5 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ के आदेश के क्रम व पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप 21 फरवरी को न्यायालय ने 01 मुकदमें में 01 अभियुक्त को सजा सुनाई।

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