यूपी में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, बिना ब्याज के मिलेगा लोन….कर सकेंगे अपना व्यवसाय….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। यदि आप बेरोजगार हैं और आप अनुसूचित जाति के हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप अपनी दुकान खोल सकते हैं या अपने पुस्तैनी काम को धार दे सकते हैं। इसके लिए सरकार बैंक के माध्यम से आपको ब्याज मुक्त ऋण दिलाएगी और योजना की पूरी जानकारी भी देगी। आवेदक की आयु 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम माध्यम से संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के यह लाभ मिलेगा। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनाए लांड्री एवं ड्राई क्लीनिकए सिलाई की दुकान के अलावा महिलाओं के लिए आटा.मसाला चक्की योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को इसका लाभ होगा।
शहरी व ग्रामीण की वार्षिक आय आवेदन करने वाले अनुसूचित के लोगों की वार्षिक आय का निर्धारण भी किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46,080 रुपये वार्षिक आय होनी चाहिए। आवेदक को परियोजना लागत 25 फीसद या अधिकतम 10,000 रुपये मार्जिन मनी के रूप में अनुदान दिया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके पास दुकान निर्माण हेतु 13.32 वर्गमीटर स्थल है तो कुल लागत का 78000 रुपये में 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा।
लांड्री व ड्राई क्लीनिक योजना लांड्री के लिए 2.16 लाख आर ड्राई क्लीनिक के लिए एक लाख रुपये ऋण दिलाया जाएगा। दोनों योजनाओं में 10,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। शेष धनराशि को ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जाएगा। आवेदक को 60 मासिक किस्तों में पैसा वापस करना होगा। इच्छुक लोग विकास भवन के अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय से संपर्क कर आवेदन प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार की पहल पर अनुसूचित जाति व जनजाति के उत्थान के लिए संचालित योजना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन पत्र विकासभवन स्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। मनोज शुक्ला, जिला समाज कल्याण अधिकारी ;विकास