Friday, April 26, 2024
उत्तर-प्रदेशलखनऊ

यहां हुआ हैरान करने वाला फैसला, अश्‍लील हरकत करने पर महिला को दो दिन की जेल…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

मुजफ्फरनगर। उत्‍तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया, जिसमें एक महिला को दो दिन के करावास की सजा सुनाई गई। महिला ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत किया था। जिसे कोर्ट ने दोषी मानते हुए अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा कि सूबुत के आधार पर कोर्ट ने महिला को दोषी माना है। इतना ही नहीं उसपर पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने महिला को दोषी ठहराते हुए दो दिन के कारावास की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

2016 से चल रहा था मामला

यह मामला वर्ष 2016 से कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने तत्‍कालीन वर्ष में महिला और कुछ लोगों के साथ अश्‍लील हरकर करते हुए सार्वजनिक स्‍थल से पकड़ा था। जिसके बाद इस मामले में पर्याप्‍त जानकारी जुटाकर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया।

अश्‍लील हरकत करते पकड़ी गई थी महिला

अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 25 सितंबर 2016 को उपनिरीक्षक बालेन्द्र सिंह ने नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि एक शिकायत पर वह सहावली पुलिया के पास नाला पटरी पर गए थे। जहां उन्होंने देखा कि तीन महिलाएं एवं दो पुरुष अश्लील हरकत कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं व सोमपाल निवासी कमलानगर एवं सचिन निवासी अलमासपुर के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। मामले में दोषी ठहराई गई पचेंडा रोड निवासी महिला की फाइल अन्य आरोपितों से अलग कर दी गई। अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या एक प्रशांत कुमार ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपित महिला को दोषी ठहराते हुए दो दिन कारावास की सजा सुनाई।

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