प्रधान पद के उम्मीदवार पंचायत चुनाव में खर्च कर सकेंगे इतने हजार, आयोग ने तय की खर्च की सीमा….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
मीरजापुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान पद के दावेदार अधिकतम 75 हजार खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। वर्तमान समय में ग्राम प्रधान पद उम्मीदवार 75 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य पद उम्मीदवार 75 हजार और जिला पंचायत सदस्य डेढ़ लाख तक खर्च कर सकेंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ग्राम प्रधानी के चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी खासे सक्रिय हो गए हैं। ग्राम प्रधान पद से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख से लेकर वार्ड मेम्बर तक के प्रत्याशियों जी जान से जुट गए हैं। चुनाव तैयारियों में जुटे लोग खर्च को लेकर चिंतित हैं। हांलाकि इस बार निर्वाचन आयोग ने कई बंदिश भी लगा दी हैं और जिला निर्वाचन विभाग को निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। पंचायत चुनाव का नाम जितना छोटा है उतना ही चुनाव का हिस्सा बढ़ा है और खर्चा ज्यादा होता है।
वर्तमान अधिकतम व्यय सीमा
ग्राम प्रधान 75 हजार
ग्राम पंचायत सदस्य 10 हजार
क्षेत्र पंचायत सदस्य 75 हजार
जिला पंचायत सदस्य 1.50,000
बोले अधिकारी
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही चुनाव के दौरान भावी प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे। प्रत्याशियों का इसका विवरण भी देना होगा। यूपी सिंह उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, मीरजापुर।