24 मई तक रहेगा सख्त लॉकडाउन, जानें, महत्वपूर्ण दिशा, निर्देश….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
जोधपुर/जयपुर। राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू होगा। प्रदेश में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। महाराष्ट्र बिहार और उड़ीसा के बाद राजस्थान में भी आगामी 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है राजस्थान में दिनांक 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन की कड़ाई से पालना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रहेगा। सरकार ने इस लॉकडाउन की समय सीमा में विवाह समारोह में महज 11 लोगो की स्वीकृति जारी की है। हालांकि सरकार ने इसके लिए भी कोर्ट मैरिज को प्राथमिकता दी है।
राजस्थान सरकार ने भी राज्य में सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। सरकार की नई गाइडलाइन के तहत 10 मई के प्रातः 5ः00 से 24 मई की सुबह 5ः00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जा सकते हैं। किराना फल सब्जी दूध डेयरी से जुड़ी दुकाने सवेरे 6ः00 बजे से 11ः00 बजे तक की खुली रह सकेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हालांकि पहले ही आमजन से कोरोना संक्रमण के विकट परिस्थिति में विवाह समारोह को टालने की मार्मिक अपील की है। अब नई गाइडलाइन में 31 से संख्या घटाकर महज 11 लोगों की मौजूदगी में विवाह करने की इजाजत दी है और कोर्ट मैरिज को सरकार ने महत्व देते हुए बिना समारोह विवाह संपन्न करने की इजाजत दी है। 11 लोगों के नाम भी कार्यक्रम से पूर्व में देने होंगे। विवाह समारोह से जुड़े किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी और विवाह आयोजन से जुड़े मैरिज गार्डन मैरिज हॉल होटल परिसर शादी समारोह के लिए बंद रहेंगे। ऐसे में मैरिज गार्डन और होटल की एडवांस बुकिंग राशि संचालकों को उन्हें लौटानी होगी।
ईमित्र और आधार केंद्र खुलेंगे। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रोंनिक माध्यम ज़ोरदार मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी
आम लोग पूजा.अर्चना और इबादत घर में रहकर ही कर सकेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निजि परिवहन के साधन बंद रहेंगे।
वैक्सीनेशन के लिए सरकारी या निजी ऑप्शन खुला रहेगा। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकाने फोन पर या ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आर्डर मिलने पर सामग्री उपलब्ध करा सकेंगे।
फैक्ट्रियों में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए संस्थानों द्वारा श्रमिकों को पास जारी किए जाएंगे और अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर वाले कार्ड के जरिए बस वाहन चालक और कंडक्टर के माध्यम से मजदूर के परिवहन की व्यवस्था रहेगी। इसकी सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय को दी जानी अनिवार्य है।