इस विधायक को मिली दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा, ये है पूरा मामला……
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के माडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई। उन्हें साल 2020 में एक लॉ स्टूडेंट को पीटने का दोषी करार दिया गया था।
इस मामले में कोर्ट ने इसी साल 13 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के तहत त्रिपाठी को दोषी करार दिया था।
वहीं उन्हें धारा 341/506 1 आईपीसी और धारा 3/1 के तहत एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया था। इस मामले में कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को बुधवार शाम चार बजे तक कोर्ट में खड़े रहने की सजा सुनाई है। उन पर 30 हजार का जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की 30 हजार की रकम में से 23500 शिकायतकर्ता को देने हैं और 6500 रूपये कोर्ट में जमा करने हैं।