डिप्टी सीएम के नाम पर धोखाधड़ी, मुकदमा दर्ज कराने की मांग, सीजेएम कोर्ट में दी अर्जी…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नाम पर एंबुलेंस सेवा में धोखाधड़ी के एक मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली अर्जी सीजेएम हृषिकेश पांडेय की कोर्ट में दाखिल की गई। कोर्ट ने महानगर थाने से रिपोर्ट तलब करते हुए मामले की सुनवाई पांच अप्रैल को निर्धारित की है।
मामले में वादी बालाजी एंबुलेंस सेवा के मालिक ब्रजेश कुमार सिंह की तरफ से बताया गया कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को गौवंश रक्षा एंबुलेंस सेवा दल का संरक्षक बताकर उससे सरकारी कार्य के लिए एंबुलेंस किराए पर लेने और भाड़ा न देने की धोखाधड़ी की गई है।
वादी ने इस मामले में गौवंश रक्षा एंबुलेंस सेवा दल से जुड़े ट्रस्टी संजय कुमार राय, आसिफ सिद्दीकी, कृष्ण मुरारी पांडेय, आलोक पाल, वर्षा उपाध्याय, गुलशन कुमार, उमेश चंद्र, भारती शर्मा, हरिशंकर पटेल, शत्रुघ्न सिंह और उप निबंधक सदर द्वितीय के अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग अर्जी में की है।
वादी ने कोर्ट में बताया कि खुद को गौरक्षा एंबुलेंस सेवा का पदाधिकारी बताने वाले आरोपियों ने अपनी संस्था को सरकारी कामकाज से जुड़ा बताते हुए डिप्टी सीएम के साथ खींचे फोटो दिखाते हुए उन्हें संस्था का संरक्षक बताया।
इस झांसे में आकर उसने एंबुलेंस गौरक्षा सेवा से जुड़े लोगों को देते हुए उनके साथ किराए का अनुबंध कर लिया। कुछ दिन तक एंबुलेंस का किराया चुकाने के बाद इसे बंद कर दिया गया। आरोपियों ने एंबुलेंस का किराया चुकाने को 14 लाख रुपये का जो चेक दिया था, वह भी बैंक में बाउंस हो गया।