Sunday, May 5, 2024
उत्तर-प्रदेशलखनऊ

देश को धमाकों से दहलाने की साज‍िश, स्‍पेशल कोर्ट ने 7 आतंक‍ियों को फांसी, 1 को सुनाई उम्रकैद की सजा…..

लखनऊ। आइएसआइएस के खुरासान माड्यूल से जुड़े सात आतंकियों को एनआइएध्एटीएस की विशेष अदालत ने मंगलवार देर शाम फांसी व एक आतंकी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ समेत अन्य शहरों में बम विस्फोट की साजिश रचने के मामले में ये आठों आतंकी मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी व मो. आतिफ इरानी दोषी पाए गए थे। ये देश के अलग.अलग शहरों को दहलाने की तैयारी में थे। इन पर कानपुर.उन्नाव रेल ट्रैक पर बम रखने का भी आरोप है।

मो. आतिफ इरानी को म‍िली उम्रकैद की सजा

विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आतंकियों की सजा पर फैसला एक दिन पहले ही सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में सभी अभियुक्त अदालत लाए गए। माना जा रहा था कि दोपहर तक सभी को सजा सुना दी जाएगी। लेकिन निर्णय देर शाम को सुनाया गया। एडीजीसी ललित कुमार दीक्षित के मुताबिक फांसी की सजा पाने वालों में मो. फैसल, गौस मोहम्मद खान, मो. अजहर, अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैय्यद मीर हसन, आसिफ इकबाल उर्फ राकी शामिल हैं। मो. आतिफ इरानी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

देश के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करने के आरोप में फांसी की सजा

आतिफ का अपराध अन्य आतंकियों की तरह जघन्य नहीं पाया गया। इसकी वजह से उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा पाने वाले आतंकियों के अपराध को विरल से विरलतम करार दिया है। कोर्ट ने इन्हें देश के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए मामले की समस्त पत्रावली अविलंब हाईकोर्ट को भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आतंकी 30 दिनों के भीतर निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

दुबग्गा के हाजी कालोनी में मुठभेड़ में मारा गया था आतंकी सैफुल्लाह
एनआइए के विशेष लोक अभियोजक कौशल किशोर शर्मा व एटीएस के विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह के मुताबिक इस मामले में आतंकी सैफुल्लाह के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लेकिन वह दुबग्गा के हाजी कालोनी में मुठभेड़ में मारा गया था। 31 अगस्तए 2017 को सभी आतंकियों के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कई धाराओं, आर्म्स एक्ट व एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इनमें तीन आतंकी अतिफ मुज्जफर, मो. दानिश व सैय्यद मीर हुसैन मध्य प्रदेश ट्रेन विस्फोट मामले में भी आरोपित हैं। इस मामले में भोपाल में ट्रायल जारी है।

देश में कई स्थानों पर बम विस्फोट की थी योजना

आठ मार्च, 2017 को इस मामले की एफआइआर थाना एटीएस में दर्ज हुई थी। एटीएस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन आइएसआइएस के आतंकी देश में कई स्थानों पर बम विस्फोट की योजना बना रहे हैं। एटीएस कानपुर ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के शक पर सबसे पहले मोण् फैसल को गिरफ्तार किया। फैसल से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर अन्य आतंकियों को गिरफ्तार किया गया।

आतंक‍ियों ने टेस्‍ट के ल‍िए क‍िया था व‍िस्‍फोट

आतंकियों ने उन्नाव गंगा घाट के पास टेस्ट के लिए एक प्लाट पर भी विस्फोट किया था। जांच में विस्फोटक पदार्थ पीइटीएन की पुष्टि हुई थी। पीईटीएन यानी पेंटाएरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, जिसे पेंट, पेंटा, टेन, कॉरपेंट या पेन्थ्राइट के नाम से भी जाना जाता है, एक विस्फोटक सामग्री है। 14 मार्च, 2017 को इस मामले की विवेचना एनआइए को सौंपी गई थी।

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