Monday, April 29, 2024
इलाहाबादउत्तर-प्रदेश

निकाय चुनाव संबंधित जरूरी जानकारी…….प्रत्‍याशियों के लिए उम्र की सीमा व शर्तें हैं……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

प्रयागराज। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोर पकडऩे लगी हैैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधी दिशा.निर्देश भी जारी होने लगे हैं। आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस चुनाव में भी प्रत्याशियों के लिए उम्र का बंधन है। महापौर नगर पालिका व नगर पंचायत के चुनाव लड़ने वालों की आयु कितनी होनी चाहिए। आयु में गड़बड़ी होेन पर नामांकन रद भी हो सकता है।

महापौरए नगर पालिका व नपं अध्‍यक्ष के लिए 30 वर्ष आयु जरूरीः नगर निगम के महापौर पद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। इसी प्रकार नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके लिए आयु का प्रमाणपत्र देना होगा। इसमें गड़बड़ी होने पर नामांकन भी रद हो सकता है।

नामांकन करने वाले प्रत्‍याशियों के लिए क्‍या हैं शर्तेंः नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए। नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा। आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाणपत्र, नोटरी या शपथपत्र होना चाहिए। अपराधिक मुकदमें दर्ज होने पर उसका भी रिकार्ड देना होगा। संपत्ति और दायित्व का विवरण शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

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