चंदौली से सटे यहां हत्या के मामले में दोनों पक्ष के चार लोगों को आजीवन कारावास, सोलह साल बाद मिला न्याय……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
मीरजापुर। प्रथम अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रचना अरोड़ा ने सोमवार को हत्या के मामले में दोनों पक्षों का दोषसिद्ध होने पर दो.दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25. 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राजपति देवी पत्नी स्व. सहंगू बिंद निवासी बसंतपुर कांधी डवक जमालपुर के अनुसार छह जुलाई 2006 की रात उसकी भैंस छुड़ाकर पड़ोस के टेगरी बिंद के धान के बेहन में चली गई थी। वह भैंस को ले आ रही थी। इसी पर पप्पू पुत्र टेंगरी उसे गाली देने लगे। इसका विरोध किया तो टेंगरी पुत्र बुद्धू ने ललकारते हुए कहा कि वादी मुकदमा को जान से मार दो। इतने पर टेंगरी गड़ासा, बनवारी पुत्र टेंगरी कट्टा और चेतन पुत्र टेंगरी बल्लम तथा पप्पू अपने हाथ में लाठी लेकर वादी मुकदमा के दरवाजे पर चढ़कर मारने लगे। बीच.बचाव में आए उसके पति सहंगू बिंद और पुत्र सुनीत उर्फ बबलू तथा संतोष बिंद को भी आरोपित मारने.पीटने लगे। इसी बीच बनवारी ने कट्टे से फायर कर दिया जिससे उसके पति सहंगू बिंद की गोली लगने से मृत्यु हो गई। वादी मुकदमा की तहरीर पर जमालपुर पुलिस ने सभी आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।