वाराणसी के कब्रिस्तान में हुई चार लोगों की हत्या में तीन को फांसी, महिला को उम्रकैद…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
वाराणसी के बेनियाबाग स्थित कब्रिस्तान में चार लोगों के बहुचर्चित हत्याकांड में शुक्रवार को जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुना दिया। मामले में दोषी पाए गए अमजद, रमजान व अरशद को फांसी की सजा सुनाई गई है। एक महिला आरोपित शकीला को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। चारों लोगों पर 75.75 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। मामले में एक अन्य आरोपित इकबाल राइन पहले ही आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त हो चुका है। अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला व वादी के अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह, मोहम्मद फौजुद्दीन खान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सरायगोवर्धन चेतगंज निवासी सईद उर्फ काजू ने 16 जून 2012 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि रात साढ़े 8 बजे वह अपने दो भाइयों मोण् शफीक उर्फ राजू और मोण् शकील उर्फ जाऊ भतीजे चांद रहीमी व शालू के साथ बाबा रहीम शाह की मजार से निकलकर घर की ओर जा रहे थे।
इसी दौरान अमजद, इकबाल राइन, अरशद, रमजान व अमजद की पत्नी शकीला व उसकी बेटी शबनम आदि ने कब्रिस्तान के समीप घेर लिया और बांस के डंडे से बेतहाशा सिर व शरीर पर मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मजार की साफ.सफाई करने वाले कामिल भाई और भतीजा बीच बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उन्हें भी मारना.पीटना शुरू कर दिया।