Friday, May 3, 2024
इलाहाबादउत्तर-प्रदेश

कपल को झटका, कोर्ट ने दो लड़कियों की शादी को मंजूरी देने की याचिका की खारिज…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो युवतियों की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दोनों के बीच विवाह को मान्यता देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने एक युवती की मां अंजू देवी की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों युवतियों की याचिका को खारिज किया।

अंजू देवी ने अपनी 23 वर्षीय बेटी को सौंपे जाने का अनुरोध करने संबंधी यह याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि उनकी बेटी को 22 वर्षीय एक दूसरी लड़की ने अवैध रूप से बंदी बना रखा है। इससे पहले, 6 अप्रैल को अदालत ने राज्य सरकार के वकील को अगले दिन दोनों युवतियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।

7 अप्रैल को दोनों युवतियां अदालत में उपस्थित हुईं और उन्होंने बताया कि दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया है और उनके विवाह को मान्यता दी जाए। युवतियों ने दलील दी कि हिंदू विवाह अधिनियम 2 लोगों के बीच विवाह की बात करता है। कानून ने समलैंगिक विवाह का विरोध नहीं किया है।

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