चंदौली: कोर्ट ने सुनाई हेरोइन तस्कर को 12 साल की सजा,, लगा एक लाख बीस हजार रुपये का
चंदौली। पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
अपर सत्र न्यायाधीश फ़ास्ट ट्रैक/ विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट की अदालत ने कोनिया कज्जाकपुरा थाना आदमपुर निवासी हेरोइन के तस्कर विजय यादव उर्फ बण्डल यादव को वाद संख्या 349/2020, मुकदमा अपराध संख्या 275/2020 थाना मुगलसराय अंतर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत बारह वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा 120000 एक लाख बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।अर्थदण्ड न अदा कर सकने की स्थिति में 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
ज्ञात हो कि दिनांक 3.8.2020 को उप निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने मुखबिर खास की सूचना पर गल्लामंडी तिराहे से 325 ग्राम हेरोइन के साथ विजय यादव उर्फ बंडल यादव पुत्र कांति यादव निवासी कोनिया। कज्जाकपुरा थाना आदमपुर वाराणसी को पकड़ा गया था। गवाहों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार व मजबूत अभियोजन के आधार पर न्यायालय ने उपरोक्त विजय यादव उर्फ बण्डल यादव को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास 1,20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पांडेय ने पक्ष रखा है।