Wednesday, April 24, 2024
उत्तर-प्रदेशवाराणसी

एटीएम से नहीं मिलेगा पैसा तो लगेगा जुर्माना, एक अक्टूबर से एटीएम में कैश रहना अनिवार्य……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

वाराणसी। जिले में मौजूद सरकारीए निजी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 603 एटीएम में पैसा न होने की समस्या से ग्राहकों को दो.चार नहीं होना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आरबीआइ की नई व्यवस्था के तहत एक अक्टूबर से संबंधित बैंक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

दरअसल, आरबीआइ ने यह व्यवस्था बीते माह अगस्त में दी थी। लेकिन जिले में बैंकों को अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुआ था। अब बैंक नई व्यवस्था के तहत एटीएम में कैश रखेंगे। बता दें कि जिले में 11 निजी बैंकों की कुल 125 एमटीएम हैं। जिसमें एचडीएफसी की 46 व आइसीआइसीआइ की 43 एमटीएम हैँ। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक की 12 एटीएम हैं।

मशीन में समय पर डाली जाएगी नकदीः रिजर्व बैंक को नोट जारी करने की जिम्मेदारी मिली हुई है। वहीं बैंक अपनी शाखाओं और एटीएम के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से जनता को पैसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे। बैंक व्हाइटलेबल एटीएम परिचालक एटीएम में नकदी की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रणाली को मजबूत बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि मशीन में नकदी समय पर डाली जाए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।

व्हाइट लेबल एटीएमः गैर बैंकों द्वारा स्थापित, उनके स्वामित्व वाले एवं उनके द्वारा परिचालित किए जाने वाले एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। गैर.बैंक एटीएम परिचालक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत होते हैं।

कैश है या नहीं आरबीआइ रखेगी नजरः एटीएम में कैश है या नहीं इसकी रिपोर्ट संबंधित बैंक आरबीआइ को भेजेगा। इसके लिए ग्राहकों को कहीं भी किसी प्रकार की शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी। ये व्यवस्थाएं पूरी तरह पारदर्शी होंगी। इसमें कुछ भी छिपाना संभव नहीं होगा।

 

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