Friday, April 26, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

आडिट में गलत सूचना देने पर हो सकती दंडतात्मक कार्रवाई, ध्यान से पढ़ें ये जरूरी बातें…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

आगरा। आडिट करते समय फार्म थ्री सीडी के सभी प्राविधान ध्यान से पढ़ें और समझ कर भरें। थ्री सीडी में गलत सूचना देने पर आयकर कानून में दण्डात्मक कार्रवाई संभव है। यह बातें शुक्रवार को होटल क्लार्क शिराज में हुई द इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया, आगरा शाखा की सेमिनार में वक्ताओं ने कही।

प्रथम सत्र का विषय टैक्स आडिट और फॉर्म थ्री सीडी था। डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि आडिट करते समय फार्म थ्री सीडी में गलत सूचना देने पर दण्डात्मक कार्रवाई के साथ अतिरिक्त कर भार लग सकता है। थ्री सीडी में धारा 44 एएफ, हुंडी के लेन.देन आदि जैसे प्रविधान की आज के समय कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रहे यदि कोई व्यापारी अपने स्टाक को संपत्ति में बदलता है तो उसकी रिपोर्टिग आवश्यकता है। इस पर कर दायित्व भी लग सकता है।

द्वितीय सत्र के विषय म्युचुअल फंड, शेयर और डेरिवेटिव कराधान को मनोज कुमार खुराना ने समझाया कि म्युचुअल फंड और शेयर में बढती लोगों की सक्रियता के कारण यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आयकर में म्युचुअल फंड, शेयर के आलावा ट्रेडिंग बिजनेस में भी टैक्स देयता है। शेयर ट्रेडिंग में चार प्रकार के टैक्स लगते हैं। लांगटर्म म्युचुअल फंड या शार्टटर्म म्युचुअल फंड से होने वाली आय व्यापारिक आय भी मानी जा सकती है। इनमें टैक्स की गणना आय के अनुसार होगी। लाभ टर्म पर 10 फीसद और अन्य सभी शेयर पर यह 15 फीसद है। म्युचुअल फंड ट्रेडिंग करने से पहले हर ट्रेडर्स को इसकी पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। संचालन शोर्या गोयल, रीवा गोयल, शिवानी मित्तल व स्वपनिल गुप्ता ने किया। प्रमोद कुमार बूब, अतुल अग्रवाल, अभिसक पाण्डेय, शाखा अध्यक्ष आशीष जैन, दीपिका मित्तल, सौरभ नारायण सक्सेना, सिकासा आगरा अध्यक्ष राकेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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