Friday, April 26, 2024
उत्तर-प्रदेशबलिया

इस मामले में 5 को मिला आजीवन करावास,, 3 साल पहले…….लगा इतने- इतने हजार का अर्थदंड, न देने पर

रिपोर्ट– आशु खरवार
बलिया, पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

जनपद की अदालत ने एक महिला की दहेज को लेकर हत्या के तीन साल पुराने मामले में पति सहित पांच परिजनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वहीं एसपी डॉ. विपिन ताडा ने आज दोपहर को बताया कि जनपद की शहर कोतवाली क्षेत्र के गंजरी शिवपुर दियर गांव के अशोक सिंह ने अपनी पुत्री मीना की शादी हिन्दू रीति रिवाज से फरवरी 2008 में बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के रोहुआ गांव के शेषनाथ सिंह के साथ की थी।

एसपी ने यह भी बताया कि मीना की गत तीन अप्रैल 2018 को दहेज को लेकर ससुराल में जलाकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में विवाहिता के पिता अशोक सिंह की शिकायत पर बांसडीह कोतवाली में पति शेषनाथ सहित पांच लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने पांचों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर के न्यायालय ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व साक्ष्यों को देखने के बाद पति शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह , ससुर सुरेश सिंह , सास तेतरी देवी व जेठानी द्वय सुनीता सिंह व सरिता सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा प्रत्येक आरोपी को पांच हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।

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