Wednesday, April 24, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चंदौलीः मनमाने आरक्षण के खिलाफ यह पहुंची हाईकोर्ट…..

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

चंदौली। जिला पंचायत की आरक्षण सूची जारी करने में 2015 के बेस बनाकर जारी गई की गई सूची को एक बार फिर चुनौती दिया जाने लगा है। जिला पंचायत चुनाव की दावेदारी करने वाली अनुकृति यादव ने जिला पंचायत सदस्य के लिए चकिया विकासखंड में होने वाले चुनाव के लिए आरक्षण सूची को लेकर जिलाधिकारी संजीव सिंह को आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद मंगलवार को हाई कोर्ट इलाहाबाद में चुनौती दी है। जिलाधिकारी को दाखिल किए गए आपत्ति पत्र में अनुकृति यादव ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में 2015 के आरक्षण सूची को बेस मानकर 2021 के लिए आरक्षण सूची जारी करने के लिए जो आदेश दिया गया है उसका चकिया विकासखंड के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत की सीट के लिए आरक्षण का फार्मूला में उसका पालन नहीं किया गया है। अपने आरोप पत्र में उन्होंने कहा है कि वर्ष 2015 में चकिया विकासखंड में जिला पंचायत की 3 सीटों में वार्ड नंबर 1 से सामान्य, वार्ड नंबर 2 में पिछड़ी जाति तथा वार्ड नंबर 3 में सामान्य जाति के लिए आरक्षित था। जबकि वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में इन तीनों सीटों में सभी को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर पूरी तरह से आदेश की अनदेखी की गई है। मनमाने तरीके से आरक्षण की निर्धारण को लेकर अनुकृति यादव ने 22 मार्च को जिलाधिकारी के यहां आपत्ति दाखिल करने के बाद आज 23 मार्च को हाईकोर्ट इलाहाबाद में चकिया विकासखंड की जिला पंचायत के लिए तीनों सीटों की गई मनमानी का चुनौती दे डाला है। सवाल यह है कि अगर आगे इसी तरह से आरक्षण सूची बनाने में अधिकारियों द्वारा मनमानी किया जाएगा तो पंचायत चुनाव को कब तक टाला जा सकेगा या चुनाव तय सीमा में किये जाने में सरकार कौन सा हथकंडा अपनाएगी।

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