Wednesday, April 24, 2024
नई दिल्ली

पैन कार्ड को इस तारीख से पहले आधार के साथ कराएं लिंक वरना लग जाएगा इतने हजार रुपये का जुर्माना….

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं हैए तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से निष्क्रिय हो जाएगा। अर्थात अगले महीने से आप पैन कार्ड का कहीं भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन नंबर को आधार कार्ड के साथ लिंक करवा लेना चाहिए। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समयसीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समयसीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। अगर आप 31 मार्च, 2021 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं। तो आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद आप बड़ी राशि का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

एक निष्क्रिय पैन कार्ड से लग सकता है जुर्माना

अगर आप समयसीमा के भीतर पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाते हैं और आपका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाता है। तो यह माना जाएगा कि आपका पैन कानून द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा नहीं करता है और आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।

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