Sunday, April 28, 2024
आगराउत्तर-प्रदेश

पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, कॉलेज की मान्‍यता रद्द, केंद्र व्यवस्थापक समेत तीन को जेल…….

उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।

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UP Board Exam: यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. पिछले दिनों जिस कॉलेज से बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. उस कॉलेज की मान्‍यता खत्‍म कर दी गई है. यूपी बोर्ड की बैठक में मान्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया. बता दें कि यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान आगरा में श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली से पेपर लीक होने का मामा सामने आया था. गत 29 फरवरी को इंटरमीडिएट जीव विज्ञान और गणित का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर लीक हो गया था. यूपी बोर्ड ने किसी भी विद्यालय द्वारा प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग ना हो इसको लेकर कार्रवाई कर सख्त संदेश पहले ही दे रखा है. इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी निर्देशित किया गया है.

UP Board paper leak: कब लीक हुआ था पेपर
29 फरवरी को 3 बजकर 11 मिनट पर ‘आल प्रिंसिपल्स आगरा’ नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर लीक हुआ था. ये पेपर श्री अतर सिंह इंटर कॉलेज रोझौली में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर विनय चौधरी द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया था, हालांकि तब तक पेपर शुरू हुए एक घंटा 11 मिनट का समय बीत चुका था. सभी परीक्षार्थी अपने-अपने परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दे रहे थे. उधर यूपी बोर्ड का दावा है कि इससे परीक्षा की शुचिता किसी भी स्तर पर प्रभावित नहीं हुई है. डीआईओएस आगरा द्वारा इस घटना को लेकर मुख्य आरोपी विनय चौधरी विद्यालय के केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक गंभीर सिंह स्टैटिक मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. मामले में अब तक केंद्र व्यवस्थापक राजेंद्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. जबकि स्टैटिक मजिस्ट्रेट से पूछताछ की जा रही है. मुख्य आरोपी विनय चौधरी और अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है.

UP Board exam 2024: मोबाइल फोन को लेकर भी बने हैं नियम
इस बार बोर्ड परीक्षा के नियम ये भी बनाए गए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल का प्रयोग नहीं किया जाएगा. यूपी बोर्ड ने कहा है परीक्षा केंद्र पर किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल या अन्य संचार उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए.

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