Sunday, May 12, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चकिया नगर पंचायत स्थानीय लोगों व व्यापारियों को देने जा रहा है बड़ा झटका……बढ़ती महंगाई के बीच नगर पंचायत 100 रुपये से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, शुल्क, किराया, जा रही है बढ़ाने……नगर पंचायत के अंदर बैंकों को भी देना पड़ेगा 5 हजार रुपये, बेटियों की शादी के बाद सफाई के नाम पर देना होगा शुल्क…….कुत्ता, गाय, भैंस रखने वाले हो जाये सावधान, अगर किये तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना……30 दिन का समय………

चकिया, चंदौली। बीते दिनों हुए नगर पंचायत के चुनाव में वर्षो बाद लोगों ने भाजपा पर विश्वास करके नगर के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार को चुनने के लिए वोट देकर जिताया था। लेकिन नगर वासियों व व्यापारियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब रविवार को समाचार पत्रों में प्रकाशित नगर पंचायत के विज्ञापन पढ़े। उस विज्ञापन में बढ़ाये जाने वाले शुल्क, जुर्माना, किराया के रेट छपे हुए थे। वह किराया विभिन्न कार्यो के लिए 100 रुपये लेकर 10 हजार तक किये जाने के लिए निर्धारित किये गये थे। लोग इस बढ़े हुए शुल्क को लेकर नगर पंचायत में 30 दिन के भीतर सुझाव व अपील दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद प्राप्त आप्तियों के निस्तारण के बाद सरकारी गजट में अपविधि प्रकाशित कराया जाय। 29/12/2023 को बोर्ड की बैठक में सभी सभासदों व चेयरमैन की मौजूदगी में सर्व सम्मति से पारित किया गया।

बोर्ड की बैठक में जब प्रस्ताव पारित हुआ तो भाजपा चेयरमैन व भाजपा सभासदों के साथ-साथ बसपा व सपा के भी सभासद हां में हां मिलाते हुए प्रस्ताव पर मुहर लगाया। जनता व व्यापारियों पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स पर चुप्पी साधे रहे।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 98(2) व अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत चकिया सीमा अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम 2016 के नियम 15 ड के अनुरुप नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए नगर पंचायत अधिनियम द्वारा कदम उठाया गया। जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रबंधन के तहत 8 बिन्दु, विज्ञापन शुल्क में दो बिन्दु, नगर सीमा में लगे होर्डिंग विज्ञापन पर लोगों को अब 6 रुपये प्रति स्क्वायर फीट देय करना होगा। वहीं लाउडस्पीकर से प्रचार करने पर 200 रुपये प्रतिदिन शुल्क देना होगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

नाला/नाली, सार्वजनिक जगह/नगर पंचायत के स्वामित्व की भूमि/ भवन पर/सामने गन्दगी फैलाने पर जुर्माना रु. 100.00 प्रति प्रकरण देय होगा तथा पुनरावृति करते/पाये जाने पर जुर्माना रु. 500.00 प्रति प्रकरण देय होगा। मरे हुए बड़े जानवर के उठाने निस्तारण पर शुल्क रु. 500.00 प्रति पशु देय होगा। मरे हुए छोटे जानवर के उठाने निस्तारण पर शुल्क रु. 500.00 प्रति पशु देय होगा।

आयोजित समारोह/कार्यक्रम की सफाई हेतु शुल्क

शादी/विवाह या अन्य कोई शुभ कार्यों रु. 1000.00 प्रति प्रकरण देय होगा। किन्तु धर्मिक कार्यों हेतु आयोजित समारोह/ कार्यकम इस शुल्क से मुक्त होंगें।

चाट/फास्ट फूड/फल आदि खाद्य पदार्थों के ठेले आदि के साथ डस्टबीन/कूडादान होना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने/डस्टबीन/कूडादान न होने की की स्थिति पर हेतु जुर्माना रु. 100.00 प्रति प्रकरण देय होगा।

6ण् कूड़ा कचरा जलाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 एवं पुनरावृति करने पर जुर्मना रु0 1000.00 प्रति प्रकरण देय होगा। यह जुर्माना समय.समय पर जारी शासनादेशो में दिये गये अर्थदण्ड के अतिरिक्त होगा।

नगर पंचायत के अनुमति के बिना सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री यथा मोरंग, बालू, ईट आदि अथवा उसका मलवा पाये जाने पर समय.समय पर जारी शासनादेशो में दिये गये निर्देश/ अर्थदण्ड के अतिरिक्त जुर्माना रु. 1000.00 प्रति प्रकरण देय होगा।

नगर पंचायत की अनुमति के बिना नगर पंचायत की सड़कों/फूटपाथों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु. 1000.00 प्रति प्रकरण देय होगा। जो सड़कों/ फूटपाथों के मरम्मत पर आने वाला व्यय के अतिरिक्त होगा।

विज्ञापन शुल्क

नगर पंचायत सीमा में लगे होर्डिंग, विज्ञापन पर रु० 6.00 प्रति वर्ग फुट प्रति माह देय होगा। लाउड स्पीकर से नगर मे प्रचार करने पर 200.00 रूपये प्रतिदिन प्रचार शुल्क देय होगा।

किराया .

नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रान्सफार्मर 250 के०वी०ए० क्षमता तक किराया रु. 5000.00 एवं 400 के0वी0ए0 तक किराया रु० 10000.00 तथा 400 के०वी०ए० से अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर पर किराया रु0 25000.00 वार्षिक।

अन्य लाइसेंस शुल्क .

मछली फुटकर विकी रु0 500.00 प्रति वर्ष।

मछली थोक विकी रु0 1000.00 प्रति वर्ष।

फल फुटकर विकी रु0 500.00 प्रति वर्ष।

फल थोक विकी रु0 1000.00 प्रति वर्ष

सब्जी थोक विकी रु0 1000.00 प्रति वर्ष।

सब्जी फुटकर विकी रु0 500.00 प्रति वर्ष।

अण्डा फुटकर विकी रु0 500.00 प्रति वर्ष।

अण्डा थोक विकी रु0 1000.00 प्रति वर्ष।

मुर्गा, बकरा, सुअर रु0 2000.00 प्रति वर्ष।

विविध शुल्क

नगर सीमा के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु० 800.00 प्रति टैंकर प्रतिदिन शुल्क लगेगा।

मोबाईल ट्वाायलेट का किराया शादी विवाह एवंसमाजिक कार्य में रु0 3000.00 मात्र नगर सीमा के अन्दर शुल्क लगेगा।

अन्य व्यवसाय पर लाइसेंस शुल्क .

नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोचिग संस्थानो पर रु0 1000.00 मात्र प्रति वर्ष।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यवसायिक शुल्क रु० 10000.00 मात्र प्रति वर्ष।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत रेस्टोरेन्ट/बाबा पर रु0 2000.00 मात्र प्रति वर्ष।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत आटा चक्की, तेल पेराई तथा रुई धुनाई मशीन पर रु० 1000.00 मात्र प्रति वर्ष।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत आरा मशीन, आईस फैक्ट्री पर रु0 2000.00 मात्र प्रति वर्ष।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत आर०ओ० प्लान्ट एवं निजी जलापूर्ति पर रु0 2000.00 प्रति वर्ष, नगर पंचायत सीमान्तर्गत मोटर सायकिल एजेन्सी एवं ट्रैक्टर एजेन्सी पर रु० 3000.00 मात्र प्रति वर्ष ।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त बैको पर रु0 5000ण्00 मात्र प्रति वर्ष। नगर पंचायत सीमान्तर्गत सेन्ट्रीग तथा वल्ली पटरा व्यवसाय पर रु0 2000.00 मात्र प्रति वर्ष।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत भवन निर्माण सामग्री जैसे सिमेन्ट, सरिया, मोरंग, बालू, मार्बल, टाईल्स इत्यादि पर रु0 5000.00 प्रति वर्ष।

वाहन धुलाई, सर्विस सेन्टर पर रु. 2000ण्00 मात्र प्रति वर्ष।

अन्य शुल्क व जुर्माना

डोर टू डोर कूडा कलेक्शन हेतु यूजर चार्जेज रु0 20.00 मात्र घरेलू एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर रु0 50.00 मात्र प्रति माह।

जल कनेक्शन के लिये रोड़ कटिंग चार्जेज रु0 1300.00 मात्र प्रति कनेक्शन।

सार्वजनिक स्थानो नालाध्नालियों में कूडा कचरा एवं गन्दगी फैलाने पर रु0 500.00 मात्र जुर्माना ।

एन०जी०टी० एक्ट 2010 की धारा 15,16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूडा जलाने पर जुर्माना रु0 500.00 मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने व मलबा रखे जाने पर रु0 500.00 मात्र जुर्माना वसूल किया जायेगा।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत नाला/नाली /सड़क/ सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर रु० 1000.00 मात्र प्रति प्रकरण एवं पुनरावृत्ति करने पर रु. 5000.00 मात्र प्रति प्रकरण जुर्माना लगेगा।

छोटी वाउन्ड्रीयुक्त भूखण्डो या मकानो के मध्य खाली भूखण्ड पडोसियो के द्वारा कूड़ा कचरा फेकने के दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्डो एवं छोटी बाउन्ड्री पर न्यूनतम 2 मीटर उँची बाउन्ड्रीवाल न कराये जाने पर रु0 2500.00 मात्र प्रति 6 माह पर जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरो को खुला छोडने पर पकडे जाने पर रु0 1000.00 मात्र प्रति प्रकरण प्रतिदिन जुर्माना लगेगा।

नगर पंचायत सीमान्तर्गत पालतू कुत्ते को सड़क पर घूमाते समय कुत्ते द्वारा विष्टा द्वारा गन्दगी फैलाते पकडे जाने पर रु0 200.00 प्रति प्रकरण जुर्माना लगेगा।

सी०एण्ड०डी० वेस्ट नगर पंचायत द्वारा उठाये जाने पर रु0 500.00 मात्र प्रति ट्राली जुर्माना लगेगा तथा प्रयोग हेतु नगर पंचायत से लेने पर रु0 250.00 मात्र यूजर चार्ज लगेगा।

उपरोक्त उपविधि के किसी भी बिन्दु में कोइर परिवर्तन/संशोधन करने के लिये सक्षम अधिकारी निर्णय ले सकेगे, जिसका पुनः गजट में प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। वहीं नगर पंचायत के अंदर मकान निर्माण कराने वालों को पहले नक्सा पास कराना होगा। फिर मकान का निर्माण करा सकते हैं।

वर्जन-

आईपीएफ राज्य कार्य समिति के सदस्य अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार की पोल अब धीरे-धीरे खुल रही है। नगर की जनता जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार पर भरोसा जताई थी ठीक उसके उलट भाजपा सरकार काम कर रही है। नगर की जनता इस नियम को मानने से पूरी तरह से इंकार कर रही है। ऐसे नियम लागू होने पर जनता भाजपा को करारा जबाब देने के लिए तैयार हो गई है।

इस संबंध में एसडीएम/नगर पंचायत के प्रभारी अधिशासी अधिकारी कुंदन राज कपूर ने बताया कि शासनादेश के अनुरुप बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव लाया गया था। जिसकों भी अपील व सुझाव देना हो वे 30 दिन के भीतर नगर पंचायत कार्यालय में आकर दे सकते हैं।

वहीं नगर के भाजपा नेता व पूर्व सभासद विजय विश्वकर्मा ने कहा कि नगर पंचायत में नगर वासियों को अच्छी सुविधा के लिए शुल्क देना पड़ेगा। अभी भी गृहकर कम लिया जा रहा हैं।

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