जिले में पान गुटखा बेचने वाले दुकानदार हो जाएं सावधान,, अगर इनको बेचा तो होगी कार्रवाई…बिक्री पर प्रतिबंध, स्कूल कालेज से 100 मीटर दूर होना चाहिए, आज चला अभियान,10 का हुआ जुर्माना.
जिले में 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध
चंदौली। पूर्वांचल पोस्ट न्यूज़ नेटवर्क
सिगरेट व अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम कोटपा, अधिनियम 2003 धारा 6 क के तहत 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के अंतर्गत धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत छापेमारी की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी का मुख्य उद्देश्य तंबाकू की दुकानों को स्कूल की 100 मीटर परिधि से हटाना ताकि बच्चों को आसानी से तंबाकू उत्पाद ना मिल सके इसके अलावा रेलवे स्टेशन के आसपास के दुकानों पर छापेमारी की गई और तंबाकू खुले में ना बेचने की चेतावनी दी गई एवं जुर्माना लगाया गया।

रेलवे स्टेशन के बाहर तंबाकू की दुकान पर छापेमारी की गई। धारा 6 के अंतर्गत स्कूल परिसर के एक 100 मीटर परिधि में दुकान नहीं होना चाहिए। किसके अंतर्गत कार्रवाई की गई और चेतावनी दिया गया कि दुकान को हटा लिया जाए अन्यथा की स्थिति में दुकान जब्त कर लिया जाएगा।
कार्यवाही में चिकित्सा विभाग से डॉक्टर अभिषेक सिंह जनपद सलाहकार सीएमओ थे। एफएसओ अधिकारी चिंत्र सेन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पुलिस विभाग से फोर्स नगर निगम विभाग द्वारा कूल 850 का 10 लोग से जुर्माना किया गया।