रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना भी अपराध, जानें. क्या है जुर्माने का प्राविधान…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
मुरादाबाद। रेलवे प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर ट्रेन आते झांकना अपराध की श्रेणी में शामिल है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्लेटफार्म किनारे से डेढ़ फीट तक पीली लाइन या पीले रंग के पत्थर लगे होते हैं। ट्रेन आते समय पीली लाइन से बाहर खड़े होने का नियम है। रुकने पर ही ट्रेन के अंदर जाना चाहिए। रेलवे नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना या एक माह की सजा का प्रविधान है।
ट्रेन आने की घोषणा होते ही प्लेटफार्म पर खड़े अधिकांश यात्री ट्रेन देखने के लिए ट्रैक पर झांकते हैं। आरपीएफ ऐसे यात्रियों को पकड़ कर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई करती है। इसी धारा के अंतर्गत रेललाइन पार करनेए बंद रेल फाटक से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है।
इनमें भी हो सकती है कार्रवाई रेलवे स्टेशन परिसर में जोर.जोर से बातें, झगड़ा करने अभद्र व्यवहार पर रेलवे की धारा 145 के तहत कार्रवाई होती है। इसके लिए भी पांच सौ रुपये जुर्माना या एक माह के कारावास की सजा है। ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न करने पर धारा 146 के तहत कार्रवाई होती है।