अब कूड़ा फैलाना पड़ेगा महंगा: चंदौली में बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर लगेगा भारी जुर्माना…….DM के सख्त निर्देश— चार रंग के डस्टबिन होंगे अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्पेशल सेल हुई सक्रिय
चंदौली। जनपद में अब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अनदेखी करने वाले बड़े संस्थानों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में गठित स्पेशल सेल की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने स्पष्ट कर दिया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली (एसडब्ल्यूएम रूल्स-2026) का उल्लंघन करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स, जिनमें बड़े अपार्टमेंट, होटल, मैरिज लॉन, अस्पताल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, का तत्काल चिन्हीकरण कर नियमों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराया जाए।

डीएम ने कहा कि प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटर को अपने परिसर में कूड़े के पृथक्करण के लिए चार अलग-अलग डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा। इनमें सूखा कचरा, गीला कचरा, सैनिटरी वेस्ट तथा स्पेशल केयर वेस्ट के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखने होंगे। साथ ही कचरे के वैज्ञानिक संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी संस्थान द्वारा नियमों की अनदेखी की गई या कूड़े का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण नहीं किया गया, तो संबंधित स्थानीय निकाय नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क अधिरोपित करते हुए कठोर कार्रवाई करेंगे।
जागरूकता और प्रभावी अनुपालन के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की अध्यक्षता में सभी चिन्हित बल्क वेस्ट जनरेटर्स के हितधारकों की विशेष बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि नियमों की जानकारी देकर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा सके।




