1.40 करोड़ की डकैती मामले में बर्खास्त इंस्पेक्टर समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी……
वाराणसी। बैजनत्था स्थित आदि शंकराचार्य कॉलोनी स्थित एक कार्यालय में डाका डालकर 1.40 करोड़ रुपये की लूट के मामले में बर्खास्त भेलूपुर के पूर्व थाना प्रभारी समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शक्ति सिंह की अदालत ने इस प्रकरण में विवेचक के अनुरोध पर गैर जमानती वारंट जारी किया। डकैती मामले में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता उजागर होने पर सभी को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।
आदि शंकराचार्य कॉलोनी स्थित गुजरात की एक फर्म के कार्यालय से बीते 29 मई को 1.40 करोड़ रुपये लूटे गए थे। 31 मई को नाटकीय घटनाक्रम में खोजवा क्षेत्र स्थित शंकुलधारा पोखरा के समीप खड़ी एक लावारिस कार से 92.94 लाख रुपये बरामद हुए थे।
चार जून की देर रात भेलूपुर थाने में तिलमापुर निवासी अजीत मिश्रा और 12 अज्ञात असलहाधारियों के खिलाफ डकैती सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। शहर के चर्चित डकैती कांड को कमिश्नरेट पुलिस के आलाधिकारियों ने संज्ञान लिया तो परत दर परत भेलूपुर पुलिस का कारनामा सामने आया। मुकदमा दर्ज होने के सप्ताह भर बाद ही भेलूपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक रमाकांत दुबे, दरोगा सुशील कुमार, महेश कुमार, उत्कर्ष चतुर्वेदी और सिपाही महेंद्र कुमार पटेल, कपिल देव पांडेय, शिवचंद्र को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया गया। इसके बाद विवेचना में सभी को डकैती कांड में आरोपी बनाया गया।
अब तक सिर्फ अजीत समेत पांच आरोपी हुए गिरफ्तार
भेलूपुर पुलिस ने डकैती कांड में चार आरोपियों प्रदीप पांडेय, वसीम खान, घनश्याम मिश्रा, सच्चिदानंद राय उर्फ मंटू को नई दिल्ली के कनाट प्लेस से गिरफ्तार किया था। जबकि मुकदमे के डेढ़ माह बाद 29 जुलाई को तिलमापुर निवासी अजीत मिश्रा उर्फ गुरुजी की गिरफ्तारी हुई थी।