नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा, साक्ष्यों के आधार पर फैसला…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नवल किशोर सिंह ने झगहां थाना क्षेत्र के बोहावार निवासी अभियुक्त शंभू साहनी व अरविंद को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि घटना एक जून 2014 की सुबह करीब तीन से चार बजे के बीच की है। वादिनी की नाबालिग लड़की शौच के लिए गई थी। जहां अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया।
पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। बाद में जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ऑपरेशन शिकंजा के तहत इसकी पैरवी कर रही थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
Related posts:
जानिये यहां की इस तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को कौन खोल रहा, तीन दिन में दो लेखपाल हो चुके हैं निल...
विपक्ष पर बरसे अमित शाह, बोले, वामपंथियों के राज में हुई इतने से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या......
यहां दो दिन पहले ससुराल से लौटी बेटी को पिता ने गोली से उड़ाया, खुद थाने जाकर किया..........सब रह गए...