चकियाः पूर्व प्रधान व सचिव के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर गबन का मुकदमा दर्ज…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चंदौली। इलिया थाना क्षेत्र के खरौझा गांव में एक पुराने मामले में तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्यवाही की बात कह रही है।
जानकारी के अनुसार शहाबगंज ब्लॉक के खरौझा गांव में तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा शौचालय आवंटन में गड़बड़ी करने की शिकायत की गयी थी। जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इलिया थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है। शिकायत में बताया गया था कि तत्कालीन ग्राम प्रधान अमृता श्रीवास्तव और सचिव विकास सिंह के द्वारा ये हेराफेरी की गयी थी। इस मामले में गांव के ओमप्रकाश, अलाउद्दीन, मुन्नी, कलावती, लक्ष्मण सहित अन्य शिकायतकर्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि शौचालय बनाने की सूची को दरकिनार करके घोर लापरवाही बरती गई। सभी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देते हुए 2018 में शौचालय सूची में हेराफेरी कर शौचालय बनवाने की शिकायत की थी और इस दौरान पूरे मामले में 2 लाख 52 हजार के गबन करने का आरोप लगाया था।
इस मामले में सभी पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक और इलिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन वहां पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए शिकायतकर्ताओं ने धारा 156 ;3द्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां शिकायत की। कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच व इस मामले में जांच अधिकारी अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के द्वारा जांच में आई गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए इलिया थाना प्रभारी को इस मामले में एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया तथा ग्राम प्रधान अमिता श्रीवास्तव और तत्कालीन सचिव विकास सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले में शिकायतकर्ता ने मटरू ने गुरुवार को इलिया थाने पर 406 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।