पत्नी की दहेज हत्या में आरोपी पति समेत तीन को दस वर्ष का कारावास……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
दहेज हत्या समेत अन्य आरोप के मामले में आरोपित पति गौरव उप्रैती, सास कांता देवी एवं ससुर विशन स्वरूप उप्रैती निवासीगण जगदीशपुरा को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज रविकांत ने आरोपितों को दस वर्ष के कारावास एवं इक्कीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंगल सिंह उपाध्याय ने नौ गवाह पेश किए। इसमें वादी, उसकी पत्नी, विवेचक आदि की गवाही अहम रही। वहीं वादी पुरुषोत्तम शर्मा ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसकी पुत्री रेखा शर्मा की शादी नौ जुलाई 2011 को आरोपित गौरव उप्रैती के साथ हुई थी। ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज और कार की मांग करते थे। 11 मई 2014 को आरोपियों ने वादी की पुत्री की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
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