हाईकोर्ट से मिली जमानत, 14 साल बाद ब्रजेश सिंह वाराणसी सेंट्रल जेल से रिहा…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
वाराणसी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले व हत्या षड्यंत्र के आरोपी माफिया ब्रजेश सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है। गुरुवार शाम को वाराणसी केंद्रीय जेल से रिहा हो गए। करीब 14 साल से जेल में रहने के बाद यह रिहाई हुई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के उसरी चट्टी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने बुधवार को सशर्त जमानत दी थी।
कई आपराधिक मामले के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को आज माननीय न्यायालय के आदेश पर रिहा कर दिया गया। बताते चलें कि इसके पूर्व कई मामलों में अदालत ने बृजेश सिंह को बरी कर दिया था वह एकमात्र मामला बचा था जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत दे दी।
सेंट्रल जेल के जेलर सूबेदार यादव ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर के एडीजे फर्स्ट के रिहाई आदेश मिलने के पश्चात जेल में बंद पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को गुरुवार शाम 6.59 पर रिहा कर दिया गया। जेलर ने बताया कि इसके पूर्व कंट्रोल रूम को रेडियोग्राम प्राप्त हुआ। तत्पश्चात कंफर्मेशन लेटर मिलने के बाद पूर्व एमएलसी को रिहा कर दिया गया। वही रिहाई के समय कई गाड़ियों के काफिले सेंट्रल जेल के बाहर खड़े नजर आए।