Friday, May 3, 2024
नई दिल्ली

घरेलू उड़ानों में सिखों के कृपाण साथ रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। दरअसल घरेलू उड़ानों में सिख यात्रियों को कृपाण रखने की अनुमति दी गई थी। इसके खिलाफ हिंदू सेना ने याचिका दायर की जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करने इंकार कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।

हिंदू सेना ने याचिका दायर कर दी चुनौती

हिंदू सेना की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि विमान में सिखों के कृपाण साथ रखने की अनुमति से दूसरे यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो सकती है। जस्टिस अब्दुल नजीर और जेके माहेश्वरी की बेंच ने मामले पर शुक्रवार को यह फैसला दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को अपनी पीटीशन वापस लेनी पड़ी जिसे एडवोकेट अंकुर यादव ने दायर किया था।

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