यूपी में हिंसा के आरोपितों पर बुलडोजर एक्शन मामले…….
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
लखनऊ। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भड़की हिंसा के आरोपितों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जमीयत उलेमा.ए.हिंद की अर्जी पर हुई सुनवाई के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया।
यूपी सरकार ने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल ही में राज्य में की गई संपत्तियों को उचित प्रक्रिया के बाद गिराया गया था और इसका दंगा करने के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कोई लेना.देना नहीं था। सरकार ने अलग.अलग कानूनों के अनुसार दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की है।
इसके अलावा यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता जमीयत उलमा.ए.हिंद ने चुनिंदा मीडिया रिपोर्टों को चुना है और उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसने से याचिका खारिज करने का भी आग्रह किया है।
बता दें कि प्रदेश में बीते दो जुमा को भड़की हिंंस के आरोपितों की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलाया गया। सरकार की इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जमीयत उलेमा.ए.हिंद की अर्जी पर की न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ सुनवाई की थी।