Thursday, May 2, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

युद्ध अपराध में फंसा रूस, जानें इसके लिए क्‍या है सख्‍त अंतरराष्‍ट्रीय कानून, कैसे होती है इसकी सुनवाई…….

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

नई दिल्‍ली। यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लग रहा है। हालांकि दूसरी ओर रूस ने आम नागरिकों को निशाना बनाने के आरोपों से इन्‍कार किया है। इन आरोपों के बाद रूस पर संभावित युद्ध अपराध के मामले में जांच शुरू हुई है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि युक्रेन.रूस युद्ध में कितने आम नागर‍िक हताहत हुए हैं। यह युद्ध अपराध क्‍या है। किस अंतरराष्‍ट्रीय कानून के तहत यह आरोप तय किया जाता है। इस बाबत अंतरराष्‍ट्रीय संधियां क्‍या हैं। युद्ध अपराध की सुनवाई कैसे होती है।

1. दरअसल, युद्ध अपराध को परिभाषित करने वाले कानून जिनेवा

कन्‍वेशन कहलाते हैं। प्रश्‍न यह है कि जिनेवा कन्‍वेंशन क्‍या है। यह एक अंतरराष्‍ट्रीय संधि है। यह किसी भी युद्ध में मानवीय उपचार के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों को निर्धारित करती है। पहले तीन कन्वेंशन युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों और युद्ध बंदियों की सुरक्षा के लिए प्रावधान निर्धारित करते हैं। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चौथा कन्वेंशन शामिल किया गया। इसके तहत युद्ध क्षेत्र के आम नागरिकों की सुरक्षा की जाती है। 1949 के जिनेवा कन्वेंशन को रूस सहित संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था।

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