डीएम चंदौली ने जारी किया आदेश, रहेगा इस दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश…… …जाने क्यों
*चंदौली।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ0 प्र0 शासन के पत्र संख्या -02 / 2022 / 109 / 36-3-2022-02 ( सा0) / 2014 दिनांक- 31 जनवरी , 2022 के क्रम में कारखानों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में स्थापित कारखानों में अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मकारों को मतदान दिवस को मतदान देने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किये जाने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा ।
अपर मुख्य सचिव उ 0 प्र 0 शासन के पत्र संख्या -03 / 2022 / 13436-3-2022-02 ( सा ० ) / 2014 दिनांक- 31 जनवरी , 2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 ( उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या -26 सन् 1962 ) की धारा -3 की उपधारा -3 के अन्तर्गत विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु दिनांक 07 मार्च 2022 को सम्बन्धित समस्त क्षेत्र में दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहाँ विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सम्बन्ध में मतदान किया जाना है , उक्त अधिनियम की धारा -8 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्याधीन रहते हुए लोकहित में यह छूट प्रदान करते है कि यदि मतदान के वास्तविक दिन उस क्षेत्र में जिसमें कोई दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है , ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन नहीं है,तो मतदान का वास्तविक दिन बन्दी दिवस के रूप में मनाया जायेगा ।
जनपद में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 मतदान का दिनांक 07 मार्च, 2022(सोमवार) है ।