चंदौली से सटे यहां रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध, कई गतिविधियों को मिली प्रशासनिक छूट…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
वाराणसी। जिले 15 अप्रैल तक जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियां रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेंगी।जिले में कोविड के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। वहीं चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी, इस दौरान सभी अधिकारीध्कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे व मुख्यालय पर बने रहेंगे। परिवार के आंतरिक घरेलू सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, त्योहार मिलन आदि उद्देश्यों के आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है।