बेरोजगारी भत्ता के लिए आज से करें अप्लाई, इन अहम कागजातों को साथ रखना न भूलें…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
रांची। सरकारी.प्राइवेट नौकरी के लिए एड़ी.चोटी का जोर लगाने वाले और करियर में बेहतरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया गया है। इसके लिए आज 1 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का बड़ा एलान किया है। अगर आप युवा हैं। तो नए वित्तीय वर्ष 2021.22 में झारखंड में बेरोजगारी भत्ता के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हो जाइए, आज से इन कागजातों के साथ आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
बताया गया है कि बेरोजगारी भत्ता के लिए उम्मीदवारों को इन 10 अहम कागजातो की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन जमा करने के दौरान योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड के सरकारी संस्थानों में पढ़े.लिखे नौजवान बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के जरिये आवेदन दे सकते हैं। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने के दौरान कई कागजातों को जमा करना बेहद जरूरी है।
सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए जो भी अभ्यर्थी अपना आवेदन जमा कर रहे हों। उन्हें एफिडेविट के जरिये सही सूचनाओं के बारे में उद्घोषणा करनी होगी। आवेदन में सिर्फ और सिर्फ सही और सटीक जानकारी देना बेहद आवश्यक है। आगे की जांच.पड़ताल में यदि आवेदकों की ओर से कोई गलत जानकारी देने का प्रमाण मिलता है। तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बेरोजगारी भत्ता के लिए ये हैं 10 जरूरी कागजात
आवेदक अपना मोबाइल नंबर तैयार रखें।
आवेदन के लिए आधार कार्ड जरूरी है।
अभ्यर्थी का बैंक में खाता खाता नंबर होना अनिवार्य है।
आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से निश्चित तौर पर लिंक होना चाहिए।
अभ्यर्थी के पास सरकारी संस्थान का तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
आवेदक स्पेशल कैटेगरी से हों, तो उन्हें विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांग आदि का प्रमाण पत्र देना होगा।
बेरोजगारी भत्ता के लिए नियोजनालय का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है। तीन साल पुराना होने पर नवीकरण आवश्यक है।
आवेदकों को अपने स्थायी पता का प्रमाण पत्र, स्थानीयता प्रमाण पत्र देना जरूरी है।
अभ्यर्थियों को यह शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसके किसी रोजगार से नहीं जुड़ने और स्वरोजगार नहीं करने की सत्यता प्रमाणित की गई हो। आवेदक झारखंड के स्थानीय निवासी होने पर ही बेरोजगारी भत्ता के हकदार होंगे।