यहां के एसटी के लिए आरक्षित तीन गांव होंगे अनारक्षित, यहां देखें गांवों की स्थिति…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटकर्व
गोरखपुर। जिले में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित तीन ब्लाकों के छह गांवों एवं दो ब्लाकों के दो बीडीसी सदस्य के वार्डों पर चुनाव को लेकर बरकरार संशय शुक्रवार को खत्म हो गया है। शासन ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसके अनुसार छह में से तीन गांव अनारक्षित हो जाएंगे जबकि तीन गांव महिला के लिए आरक्षित होंगे। बीडीसी सदस्य के दोनों वार्ड महिला के लिए आरक्षित होंगे। अंतिम सूची में यह संशोधित आरक्षण जारी कर दिया जाएगा।
2011 में एसटी महिला के लिए हुआ था आरक्षित
2011 की जनगणना के आधार पर जिले की कौड़ीराम ब्लाक में चवरिया बुजुर्ग को एसटी महिला एवं चवरिया खुर्द को एसटी के लिए। ब्रह्मपुर ब्लाक का कोल्हुआ गांव एसटी के लिए जबकि महुअरकोल एसटी महिला के लिए आरक्षित किया गया। इसी प्रकार जंगल कौडिय़ा गांव का गायघाट एसटी के लिए जबकि जं. कौडिय़ा एसटी महिला के लिए आरक्षित था। कौड़ीराम एवं ब्रह्मपुर ब्लाकों के एक.एक क्षेत्र पंचायत वार्ड भी एसटी के लिए आरक्षित किए गए थे। पर तहसीलों की रिपोर्ट के अनुसार इन गांवों या क्षेत्र पंचायत में वर्तमान में कोई एसटी आबादी नहीं है और न ही किसी के पास वैध जाति प्रमाण पत्र है।
जंगल कौडि़या एवं ब्रह्मपुर ब्लाक के हैं ये गांव
इसी कारण से यहां चुनाव कराने पर संशय हो गया था। अब शासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार कुल आबादी अधिक होने के कारण ब्रह्मपुर ब्लाक में महुअरकोल, जं. कौडिय़ा ब्लाक में जं. कौडिय़ा गांव व कौड़ीराम में चवरिया बुजुर्ग गांव अनारक्षित होगा। इसी तरह ब्रह्मपुर का कोल्हुआ, जं. कौडिय़ा का गायघाट एवं कौड़ीराम का चवरिया खुर्द महिला के लिए आरक्षित होगा। क्षेत्र पंचायत के दोनों वार्ड महिला के लिए आरक्षित रहेंगे।
यह है दिशा निर्देश
शासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिस ब्लाक में दो गांव एसटी के लिए आरक्षित होंगे। वहां जिस गांव की कुल जनसंख्या अधिक होगी, उसे अनारक्षित तथा दूसरे गांव को महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। इसी तरह एक सीट आरक्षित होने पर उस गांव को महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर का कहना है कि एसटी आरक्षण को लेकर शासन की ओर से दिशा. निर्देश जारी किए गए हैं। अंतिम सूची में दिशा.निर्देशों के अनुसार आरक्षण की स्थिति बदल दी जाएगी। यहां के छह गांवों में से तीन अनारक्षित एवं तीन महिला के लिए आरक्षित हो सकते हैं।