अशांति फैलाने की सूचना पर प्रशासन सतर्क, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
अलीगढ़। त्योहारों और किसान आंदोलन को लेकर शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब बिना अनुमति के कोई आयोजन नहीं होगा। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सोमवार को डीएम चंद्रभूषण सिंह के निर्देश पर एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणिी की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। तत्काल प्रभाव से इसे लागू किया गया है।
निकट भविष्य में कई पर्व एडीएम सिटी राकेश मालपाणि के मुताबिक निकट भविष्य में शिवरात्रि, होलिका दहन, शबे बारात का आयोजन होना है। यह सभी त्यौहार मार्च में हैं। ऐसे में इन त्योहारों व अन्य विभिन्न आयोजनों को लेकर धारा 144 लागू की गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चार या चार से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन नहीं करेगा या करने के लिये प्रेरित नहीं करेगा। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति व व्यक्तियों का समूह अपने अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। जिससे जातीय हिंसा व अन्य विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो जाये। किसी भी मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं करेगा। जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाये। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं घूमेगा। कोरोना के नियमों का इस दौरान पूर्ण पालन करना होगा।