कोतवाली में हंगामा करने पर के जी नंदा के आयुष डाक्टर आनन्द प्रकाश तिवारी सहित 13 नामजद व 150 अज्ञात पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा…..9 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ…..इन धाराओं में होगी गिरफ्तारी
महिला आयोग सदस्य के दौरे के बाद बवाल, केजी नंदा के आयुष डॉक्टर सहित 13 नामजद व 150 अज्ञात पर मुकदमा
चन्दौली। राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बुधवार की रात चन्दौली कोतवाली परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब केजी नंदा अस्पताल के आयुष चिकित्सक एवं संचालक डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी तथा उनके समर्थकों ने सैकड़ों महिला-पुरुषों के साथ मिलकर थाना परिसर में घुसकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी, धक्का-मुक्की तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। घटना के कारण कोतवाली का कार्य करीब तीन घंटे तक प्रभावित रहा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी सहित 13 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों के विरुद्ध 9 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार घटना 17 दिसंबर की रात करीब आठ बजे की है। महिला आयोग सदस्य कस्तूरबा बालिका विद्यालय के निरीक्षण के बाद सूचना पर केजी नंदा अस्पताल पहुंचीं, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्र थीं। आयोग सदस्य द्वारा महिलाओं की समस्याएं जानने का प्रयास किया गया, लेकिन वहीं से मामला तूल पकड़ता चला गया।
थाने में घुसकर नारेबाजी, लोक सेवकों से धक्का-मुक्की
कुछ ही देर बाद अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोग करीब 150 महिला-पुरुषों को साथ लेकर कोतवाली चन्दौली पहुंच गए। आरोप है कि भीड़ ने थाना परिसर में घुसते ही ‘पुलिस मुर्दाबाद’ के नारे लगाए, लोक सेवकों से धक्का-मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इस दौरान बल प्रयोग करते हुए थाना परिसर में मौजूद सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंचाई गई।
सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा घटनाक्रम
घटना के समय थाना परिसर में लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरों में पूरा घटनाक्रम कैद हो गया। पुलिस एवं महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। हंगामे के चलते थाना का नियमित कार्य बाधित रहा, जिससे फरियादियों को भी परेशानी उठानी पड़ी।
13 नामजद, 150 अज्ञात पर दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने मामले में डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी सहित 13 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद आरोपियों में आनंद प्रकाश तिवारी, भुलाई तिवारी, अमन तिवारी, प्रदीप मिश्रा, अजीत कुमार पांडेय, सतीश मिश्रा, सतेंद्र यादव, छोटू प्रजापति, मिंटू पांडेय, वीर यादव तथा प्रमोद (ड्राइवर) शामिल हैं।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा, गैरकानूनी जमाव, लोक सेवक पर हमला तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कुल 9 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इन धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान है।
पुलिस का सख्त रुख
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शेष आरोपियों की पहचान की जा रही है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।