यहां के SDM ने तालाब की भूमि पर बने आलिशान मकान गिराने का दिया निर्देश, फिर एक बार गरमाया जिला पंचायत सदस्य का मामला….. आईएएस अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा ने धारा 136 के तहत दर्ज कराया मुकदमा…… सरकारी तालाब के 45 एयर बना है मकान
ज्वाइंट मजिस्टे्रट प्रेमप्रकाश मीणा ने धारा 136 के तहत दर्ज कराया था मुकदमा
सरकारी तालाब के 45 एयर भूमि पर बना जिपं सदस्य का मकान पर होगी बुल्डेाजर की कार्रवाई
सकलडीहा, चंदौली।
तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्ट व एसडीएम सकलडीहा प्रेमप्रकाश मीणा ने तीन वर्ष पूर्व चहनिया क्षेत्र के पपौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण किये जाने को लेकर पूर्व में धारा 136 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। गुरूवार को एसडीएम अनुपम मिश्रा ने उक्त कार्रवाई के क्रम में तालाब पर अवैध रूप से बने आलिशान भवन को गिराने व क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है। एसडीएम के इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकारियों में खलबली मची है।
चहनियां क्षेत्र के पपौरा गांव निवासी जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्टे्रट /एसडीएम सकलडीहा प्रेमप्रकाश मीणा के यहां ग्रामीणों ने सरकारी तालाब की भूमि पाटकर अवैध रूप से मकान बनाने की शिकायत किया था। शिकायत पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने राजस्व की विशेष टीम भेजकर निरीक्षण कराया था। जिसमें अराजी नम्बर 536 के 0.045 एयर भूमि पर बना मकान का अधिकांश भाग तालाब की जमीन पर पाया गया। 1 जून 2021 को धारा 136 के तहत उंक्त निर्माण को गिराने का आदेश पारित करते हुए टीम निर्धारित कर दी गयी। हालांकि कानूनी दाव पेंच को लेकर मामला एसडीएम न्यायाल पहुंच गया। इसके बाद ही किसी कारणवश ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण तत्कालीन डीएम संजीव कुमार ने चकिया कर दिया।






