Friday, May 3, 2024
उत्तर-प्रदेशचंदौली

चंदौली डीएम ने 3 गुंडों को किया जिला बदर, चकिया का भी….जानिए तीनों के……

पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क

चंदौली। अपराधियों व कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले हर तत्वों के विरुद्ध पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त व्यक्तियों को 6 माह तक निर्धारित समय के लिए जिला से बाहर भी किया जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट व प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट चन्दौली द्वारा जिले के 3 शातिर अभियुक्तों को जिलाबदर कर दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार द्वारा जनपद में कानून व शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों व अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार की जा रही है कार्यवाई। जिस क्रम में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय, चकिया, बलुआ पुलिस द्वारा 3 शातिर अपराधियों के विरुद्ध धारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कार्यवाई करने हेतु जिलाधिकारी को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराधी को अगामी 06 माह की अवधि तक के लिए जनपद की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।

पुलिस ने अपराधियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे छह महीने तक जिले के अंदर दिखाई न दें। वरना उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाबदर अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास व अपराध का विवरण। थाना मुगलसराय पुलिस अभियुक्त शमसद्दीन अंसारी उर्फ मिठ्ठु पुत्र हनीफ अंसारी निवासी ग्राम मोहल्ला मुस्लिम महाल थाना मुगलसराय, आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या 329/22 धारा 323,504,506 भा.द.वि. एससी, एसटी एक्ट थाना मुगलसराय, अपराध का संक्षिप्त विवरण अभियुक्त द्वारा आये दिन मुगलसराय बाजार में मारपीट व लोगो को डराया धमकाया जाता था।

थाना चकिया पुलिस अभियुक्त भोरिक उर्फ दीनदयाल पुत्र विजयी नि. ग्राम सदापुर थाना चकिया आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या 250/22 धारा 353, 323, 504, 354 354 354, 509, 506 भा.द.वि. थाना चकिया मुकदमा अपराध संख्या 9/14 धारा 323, 504, 354 भा.द.वि. थाना चकिया मुकदमा अपराध संख्या 164/13 धारा 147, 323, 504, 506 भा. द. वि. थाना चकिया अपराध का संक्षिप्त विवरण, अभियुक्त द्वारा भोली भाली लड़कियों व महिलाओ के साथ राह चलते छीटाकशी व छेड़खानी किया जाता है। थाना बलुआ पुलिस. राम प्रताप यादव उर्फ मुन्ना पुत्र रामसुधार यादव नि. ग्राम डेवढ़ा थाना बलुआ आपराधिक इतिहास मुकदमा अपराध संख्या 21/22 धारा 494,498ए 323,504,506,120बी भा.द.वि. थाना बलुआ मुकदमा अपराध संख्या 196/17 धारा 504,506 भा.द.वि. थाना चंदौली, मुकदमा अपराध संख्या 145/17 धारा 323, 504, 325 भा.द.वि. थाना चंदौली बताया जा रहा है कि इन तीनों अभियुक्तों द्वारा आये दिन आम जनमानस की बीच डर पैदा करने के लिए शान्ति भंग करना, गाली गलौज करना, जान माल की धमकी देना व महिलाओं से सम्बन्धित अपराध करना शामिल है।

 

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