यूपी समेत कई राज्यों में सख्त पाबंदियां, जानें कहां लगा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर गंभीर रूप अख्तियार कर लिया है। रोजाना कोरोना के मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न राज्य एहतिहाती कदम उठा रहे हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। दिल्ली में अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। गुजरात सरकार ने भी तीस अप्रैल तक बीस प्रमुख शहरों में शाम आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक के लिए राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया है।
दिल्ली
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। दिल्ली में अब रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक बेवजह घर से निकलने पर मनाही होगी। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। आटो.टैक्सी आदि सार्वजनिक वाहनों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। इन वाहनों में उन्हीं लोगों को बैठाया जा सकेगा जिन्हें नाइट कर्फ्यू से छूट मिली है। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरना होगा। वहीं डीएमआरसी ने आम लोगों से अपील की है कि वह रात्रि दस बजे तक अपनी यात्रा पूरी कर लें।
गुजरात
गुजरात सरकार ने 30 अप्रैल तक गुजरात के बीस प्रमुख शहरों में शाम 8 बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कफ्र्यू लगाने की घोषणा की है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जूनागढ़, गांधीनगर, जामनगर, भावनगर, आनंद, नाडियाड, मेहसाणा, मोरबी, पाटन, गोधरा, दाहोद, भुज, गांधीधाम, भरुच, सुरेंद्रनगर और अमरेली में नाइट कफ्र्यू बुधवार रात से लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान इन शहरों में शादियों में कुल 100 लोगों को शामिल किया जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क के अनिवार्य उपयोगए सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करने को कहा गया है। इसके साथ ही कक्षा आठ तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है।