लाकडाउन में शादी की तो जज ने दंपती व पुजारी पर करा दी एफआईआर हाई कोर्ट ने की रद…..
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
चंडीगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लाकडाउन के दौरान प्रेम विवाह करना एक प्रेमी जोड़े को महंगा पड़ गया। फरीदाबाद की जिला अदालत ने सुरक्षा देने के आदेश तो दे दिए। साथ ही लाकडाउन में शादी करने पर प्रेमी जोड़े व शादी कराने वाले पंडित के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। रद कराने के लिए तीनों पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे।
हाई कोर्ट ने कहा कि लाकडाउन में शादी करने पर रोक नहीं थी। रोक थी केवल 50 से ज्यादा लोग एकत्रित होने पर। इस मामले में प्रेमी जोड़े की शादी में इनके अलावा दो गवाह व एक पंडित था। ऐसे में इन्होंने किसी भी नियम को नहीं तोड़ा। इसी के साथ हाई कोर्ट ने रद करने का आदेश जारी कर दिया।
हुआ यूं कि एक प्रेमी जोड़े ने 7 मई 2020 को फरीदाबाद में आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। इसके कुछ दिन बाद दोनों ने फरीदाबाद कोर्ट में जाकर परिजनों से जान का खतरा होने का हवाला देकर सुरक्षा देने की गुहार लगाई। सेशन कोर्ट ने उनको सुरक्षा देने के आदेश तो दे दिए। लेकिन साथ ही सवाल उठाया कि 7 मई को तो लाकडाउन था फिर इनका विवाह कैसे हुआ।