गिरी गाज: दो सेकेट्ररी हुए निलम्बित, नियम विरुद्ध कार्य करने में
आजमगढ़: नियम विरुद्ध कार्य करने में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर दो ग्राम विकास अधिकारियों (वीडीओ) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
डीडीडीओ रविशंकर राय ने दोनों वीडीयों के निलंबन की कार्रवाई की। बताया कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि से वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित इंडिया मार्का हैंडपंप-टू के कराए गए रिबोर कार्य की जांच के लिए टीम गठित की गई। भूमि संरक्षण अधिकारी सिचाई एवं जल संसाधन विभाग ने ग्राम पंचायत मैनुद्दीनपुर में स्थापित हैंडपंपों की जांच आख्या प्रस्तुत की।
इसमें छह हैंडपंपों की जगह मात्र दो हैंडपंप का ही रिबोर होना बताया गया लेकिन वह मौके नहीं मिला। इससे स्पष्ट है कि ग्राम विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा दो हैंडपंपों का रिबोर बिना कराए ही फर्जी ढंग से रिबोर योग्य धनराशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार ब्लाक तहबरपुर की ग्राम पंचायत नान्हूपुर में ग्राम विकास अधिकारी दिनेश तिवारी द्वारा खड़जा मार्ग के निर्माण में सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया गया है। इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए ब्लाक मुहम्मदपुर से संबंद्ध किया गया है। बीडीओ मुहम्मदपुर को जांच अधिकारी नामित करते हुए 15 दिन के अंदर जांच आख्या मांगी गई है।