डोसा के साथ सांभर नहीं देने पर लग गया जुर्माना, इस गलती के लिए रेस्टोरेंट को अब आठ प्रतिशत ब्याज भी देना होगा……
बक्सर। बिहार में डोसे के साथ ग्राहक को सांभर नहीं परोसना एक रेस्टोरेंट को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने अब रेस्टोरेंट पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला 15 अगस्त 2022 का है। जिला मुख्यालय स्थित बंगाली टोला के रहने वाले मनीष पाठक शहर के एक रेस्टोरेंट से मसाला डोसा पैक कराकर घर लेकर आए।
उन्होंने अपने ऑर्डर के लिए 140 रुपये दिए थे। घर जाने के बाद मनीष को पता चला कि रेस्टोरेंट ने डोसा के साथ सांभर नहीं दिया है।
मनीष अगले दिन इसकी शिकायत करने रेस्टोरेंट पहुंचे, तो उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। उनका कहना है कि रेस्टोरेंट के संचालक ने अपनी गलती मानने के बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद कहा कि 140 रुपए में पूरा रेस्टोरेंट तो नहीं खरीद लोगे। यह बात उन्हें लग गई।
इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट को वकील से नोटिस भिजयावाए लेकिन इसका भी सही जवाब उन्हें नहीं मिल सका। इसके बाद उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग शिकायत कर दी।
इस मामले में आयोग के अध्यक्ष सह सेवानिवृत्त न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह और सदस्य वरुण कुमार ने शिकायत को सही पाते हुए रेस्टोरेंट पर हर्जाना लगाया है। उन्होंने सेवा में दोष के लिए 2000 और वार्ड खर्च के रूप में 1500 यानी कुल 3500 रुपए वादी को देने का निर्देश रेस्टोरेंट को दिया है।
45 दिनों के अंदर देनी होगी जुर्माना राशि
यह राशि 45 दिनों के अंदर देनी होगी। इस अवधि में राशि नहीं देने पर आगे आठ प्रतिशत ब्याज के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।