मॉडल ने इस नेता पर लगाया रेप का आरोप, कहा नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर किया रेप, बनाया अश्लील……
अलीगढ़ में सपा नेता पर मुंबई की मॉडल ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि सपा नेता कौशल आनंद दिवाकर ने एक साल पहले कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद उससे रेप किया। पीड़िता ने शुक्रवार को थाना क्वार्सी में शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता ने थाने में शिकायत कर बताया कि साल 2022 में नोएडा में काम करती थी। फरवरी 2022 में कौशल आनंद दिवाकर पुत्र उदयभान सिंह निवासी जेसी अपार्टमेंट आर्य नगर कालोनी, किशनपुर तिराहा ने फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद बातचीत शुरू हुई। उनसे नंबर मांगने पर दे दिया। फिर वॉट्सएप के जरिए बातचीत शुरू हुई। कई घंटों बात होती थी। उसने खुद को समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष बताया था।
बातचीत में उनसे कहा था कि वह अभी अविवाहित है। इसके बाद दोनों में धीरे.धीरे दोस्ती अच्छी हो गई। इसके बाद 20 अप्रैल की शाम को वह मिलने के लिए बुलाया। जहां डिनर के बहाने गाड़ी में बैठाकर रेस्टोरेंट ले गया। रास्ते में वह कोल्डड्रिंक पिला कर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर के पास आर्य नगर कालोनी ले गया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी। उसके नशे की हालत का फायदा उठाते गाड़ी में दुष्कर्म कर लिया। उसके बाद आरोपी उसे घर के पास तक छोड़कर चला गया। पीड़िता ने बताया कि वह शर्म व लोकलाज की वजह से उस समय कहीं शिकायत नहीं कर सकी। जिसके कारण आरोपी लगातार जबरदस्ती करने लगा और फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।
पीड़ित मॉडल ने बताया कि लगातार प्रताड़ित होने के बाद वह सितंबर 2022 में मुंबई चली गई। वहां एक फ्लैट लेकर अकेली रहने लगी। इसके बाद आरोपी ने उसका पता लगा लिया और दोबारा उससे मिलने मुंबई पहुंच गया। यहां पर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर मारपीट करता था। जिसके बाद वह दोबारा अलीगढ़ लौटी है।
पीड़िता ने बताया कि जब वह मुंबई से अलीगढ़ वापस आई तो उसे पता चला कि आरोपी पहले से ही शादीशुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। इसके बाद भी आरोपी लगातार उसके ऊपर शादी का दबाव बना रहा है। धमकी दे रहा है कि अगर उसने आरोपी की बात नहीं मानी तो उसे बर्बाद कर देगा और उसके परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने धारा 376, 323, 506 और 328 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।