हादसे में मृत्यु होने पर होमगार्ड के आश्रितों को मिल रहे 35 लाख, एटीएस इस्तेमाल करने पर 45 लाख……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
उत्तर प्रदेश में तीन साल पहले होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को तीन लाख रुपये की अनुग्रह राशि पाने के लिए विभागीय मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। आश्रितों के बैंक अकाउंट में बीमा के पांच लाख रुपये मिलते थे तो विभाग उनको अनुग्रह राशि नहीं देता था। ऐसे में उन्हें इसी से जिंदगी गुजर.बसर करनी पड़ती थी। परए अब हालात बदल चुके हैं।
दुर्घटना में होमगार्ड स्वयंसेवक की मृत्यु पर उनके आश्रितों को 35 लाख रुपये मिल रहे हैं। यदि होमगार्ड एटीएम का इस्तेमाल करता है तो आश्रित 45 लाख रुपये पाने के हकदार होते हैं। होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने साल भर पहले इस पहल की शुरुआत की थी। उन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवकों का सैलरी खाता एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक में खुलवाना शुरू किया। इसमें 30 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा शामिल था। वहीं 6 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के अनुपालन में विभाग पांच लाख रुपये आश्रितों को दे रहा है।