हाथरस की बिटिया को मिला इंसाफ! मुख्य आरोपी संदीप आजीवन कारावास की सजा,, 3 आरोपी को हुए…….
लखनऊ, पूर्वांचल पोस्ट न्यूज़ नेटवर्क
जनपद हाथरस के बूलगढ़ी कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित संदीप को धारा 304 और एससी/एसटी एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य आरोपित रामू, रवि और लवकुश को वरी करने का आदेश दिया गया है। पीड़िता के अधिवक्ता महिपाल सिंंह ने यह जानकारी दी है।
अनुसूचित जाति की एक युवती पर हुआ था हमला
बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती पर हमला हुआ था। युवती के भाई ने गांव के ही संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में युवती के बयानों के आधार पर रवि, रामू और लवकुश के नाम और धाराएं बढ़ाई गईं। युवती का इलाज एएमयू के जेएन मेडिकल कालेज में चला
सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत
28 सितंबर को युवती को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया। 29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। युवती की मौत के बाद यह मामला गरमा गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भाीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद समेत देशभर के नेता, संगठनों से जुड़े लोग बूलगढ़ी पहुंचे थे
गुरुवार को आरोप तय करने के साथ न्यायालय सजा सुना सकता है। सुनवाई और फैसले को लेकर पुलिस-प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां कर ली हैं। आइजी दीपक कुमार ने भी पुलिस अधिकारियेां के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए। एसपी देवेश कुमार पांडे ने भी कई टीमें गठित कर अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं।
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