22 साल पुराने मामले में एमएलए दोषी करार, डेढ़ साल की सजा, कोर्ट ने दी जमानत……
पूर्वांचल पोस्ट न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज। यूपी के प्रयागराज जिले की प्रतापपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक विजमा यादव से जुड़े 22 साल पुराने एक मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। कोर्ट ने विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद इस मामले में विजमा यादव को जमानत दे दी है।
सपा विधायक विजपा यादव को धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। साल 2000 में प्रयागराज के सराय इनायत थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सराय इनायत में 22 वर्ष पहले बच्चे की मौत के बाद के हुए उपद्रव में प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव पर दोष सिद्ध हो गया है। जिला अदालत की एमपी. एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था।
मामले में कुल 15 अभियुक्त हैं। बता दें कि बच्चे की मौत के बाद विजमा यादव ने समर्थकों के साथ धरना दिया था। पुलिस उन्हें हटाने गई तो उसके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया था। इसमें कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
विजमा यादव ने 22 साल पुराने एक मामले में सड़क जाम कर प्रदर्शन व हंगामा भी किया था। इस मामले में विजमा यादव समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। इस मामले में अभियुक्त श्याम बाबू के बेटे आनंद उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जिसके शव को लेकर विधायक विजमा यादव ने सड़क पर जाम लगाया था।
मौके पर पुलिस बल पहुंचा था और लोगों को हटाने का प्रयास किया गया था। आरोप है कि सपा विधायक विजमा यादव और उनके समर्थकों ने पुलिस पर पत्थर से जानलेवा हमला किया था। सड़क पर खड़े गाड़ियों व अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की थी।